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आत्महत्या को उकसाने के आरोप में पति के खिलाफ न्यायलय ने, उन्हें पांच साल की सजा सुनाई है।

मंगलपुर क्षेत्र में करीब चार साल पहले एक विवाहिता की फंदे से लटककर मौत हो जाने के मामले में जिला जज की अदालत ने पति को आत्महत्या के उकसाने के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया है

कानपुर देहात
मंगलपुर क्षेत्र में करीब चार साल पहले एक विवाहिता की फंदे से लटककर मौत हो जाने के मामले में जिला जज की अदालत ने पति को आत्महत्या के उकसाने के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. वहीं अन्य दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।


जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल व सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज सिंह ने बताया कि शिवराजपुर क्षेत्र के टोड़कापुर के रहने वाले रमेशचंद्र ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।इसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री पूनम की शादी एक मई 2019 को मंगलपुर क्षेत्र के खम्हैला गांव के रहने वाले सुमित उर्फ शैलेन्द्र के साथ की थी।


शादी के बाद से संध्या का पति सुमित उर्फ शैलेन्द्र ,सास मंजू ,ससुर छू न्ना उर्फ अरविंद व जेठ अमित उसे अतरिक्त दहेज में मोटर साइकिल व पचास हजार रुपए की मांग कर प्रताड़ित करने लगे। 24 अक्टूबर 2019 को सभी ससुरालियों ने उसकी फंदे से लटका कर हत्या कर दी है ।पुलिस ने मामले की विवेचना कर पति ,सास व ससुर के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे ।मामले की सुनवाई माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री लालचन्द्र गुप्ता की अदालत में चल रही थी।सोमवार को अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति को आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी पाते हुए उसे पांच साल की सजा सुनाई साथ पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतरिक्त कारावास काटने की सजा दी है। वहीं सास ,ससुर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।

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