नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को बीस साल की कैद
फोटो वायरल करके बदनाम करने की धमकी देते हुए रात में घर से बुलाकर तमंचे के बल पर नाबालिग को जबरन ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म
कानपुर देहात सटटी थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब सात माह पहले फोटो वायरल करके बदनाम करने की धमकी देते हुए रात में घर से बुलाकर तमंचे के बल पर नाबालिग को जबरन ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार माननीय अपर जिला जज 13/पॉक्सो की अदालतने दो युवकों को दोषसिद्ध करते हुए दोनों दोषियों को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोनों पर 23- 23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सट टी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि उसके गौव में घर के पड़ोस में 28 मई 2023 को तिलक शादी कार्यक्रम था इस कार्यक्रम में जालौन जिले कालपी क्षेत्र के ग्राम शेखपुर के रहने वाले लेखपाल उर्फ दीपक कुमार व अभिषेक कुमार भी शामिल हुए थे ।
इन लोगों ने कार्यक्रम दौरान उसकी फोटो खींच ली और दो दिनों बाद इन लोगों ने उसके मोबाइल पर उसकी फोटो भेजकर मैसेज किया कि तुम हमसे मिल लो नहीं तो तुम्हारी फोटो वायरल कर तुम्हें बदनाम कर देंगे।
इसी बीच 19 जून 2023 की रात बारह बजे इन लोगों ने उसे फोन किया कि हम तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं तुम आकर उनसे मिल लो और अपनी फोटो डिलीट करवा लो ।इसपर वह अपने घर से निकल कर बाहर आई तो उक्त दोनों युवकों ने उसपर तमंचा लगाकर जबरन मुंह दबाकर घसीटते हुए यमुना नदी के किनारे ले गए और दोनों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मार देने की धमकी देते हुए भाग गए।
मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था साथ ही विवेचना करते हुए पीड़िता के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर दोनों युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज 13 पॉक्सो श्री बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी।
बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी लेखपाल उर्फ दीपक कुमार व अभिषेक कुमार को दोषसिद्ध करते हुए बीस – बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 23-23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया है वहीं अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का भी कोर्ट ने आदेश किया है।