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मकान पर कब्जा जमाने के आरोपियों की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज
दबंगई के बल पर मकान पर कब्जा जमाकर खाली करने के लिए रुपयों की मांग करने के मामले में दो आरोपियों की ओर से अदालत में दाखिल की गई
कानपुर देहात घाटमपुर क्षेत्र में दबंगई के बल पर मकान पर कब्जा जमाकर खाली करने के लिए रुपयों की मांग करने के मामले में दो आरोपियों की ओर से अदालत में दाखिल की गई अग्रिम जमानत अर्जी को माननीय अपर जिला जज पंचम की अदालत ने सुनवाई कर उसे खारिज कर दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार कटियार ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र की रहने वाली संगीता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि 5 जुलाई 2022 को क्षेत्र के गांव शेखवाडा के रहने वाले शमशेर और शबीना परवीन ने उसके मकान का ताला तोड़कर उसपर कब्जा कर लिया है विरोध करने पर मकान छोड़ने के लिए नाजायज पांच लाख रुपए की मांग कर रहे हैं।मामले में आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला जज पंचम की अदालत ने उसे खारिज कर दिया है।