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महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

उपरोक्त मामले की माननीय अपर जिला जज/ एफ टीसी श्री सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी सुनवाई

कानपुर देहात

शिवराजपुर क्षेत्र में करीब दस साल पहले खेत से घर जाते समय एक विवाहित महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला जज/ एफ टी सी प्रथम की अदालत ने गुरुवार को मामले में आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर दस हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है

सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान ने बताया कि शिवराजपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विवाहित महिला ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि 4 दिसंबर 2013 को अपने खेत में जेठ के साथ परवल तोड़ने गई थी शाम करीब सात बजे वह खेत से वापस घर आ रही थी उसके जेठ परवल साइकिल में लेकर आगे निकल गए थे उसी समय रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे उसके गांव का रहने वाला शोभा और बिंजू ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह दबाकर खेत में घसीट ले गए और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया शोर सुनकर उसके जेठ मौके पर पहुंचे तो दोनों शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थेइस मामले में अदालत के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए विवेचना कर आरोपी शोभा के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे

 

वहीं आरोपी बिन्जु के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम हटा दिया था।मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज/एफ टी सी प्रथम सुरेन्द्र सिंह की अदालत में चल रही थी।गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी शोभा को दोष सिद्ध करते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर दस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दस माह के अतरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं साथ ही अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए हैं

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