मारपीट कर घायल करने के दोषी को तीन साल की सजा
कानपुर देहात मंगलपुर थाना क्षेत्र के तलुहापुर गांव में सात साल पहले हुई मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है
कानपुर देहात मंगलपुर थाना क्षेत्र के तलुहापुर गांव में सात साल पहले हुई मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 14 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है ।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलपुर थाना क्षेत्र के तलुहापुर गांव में वर्ष 2016 मे गांव के रहने वाले दो लोगों में मामूली विवाद में मारपीट हो गई थी जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में वहीं के श्याम सिंह पुत्र शिवबक्स सिंह के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज चतुर्थ की अदालत में चल रही थी।शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी श्याम सिहं को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर 14 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।