RBI के बयान से दोनों ही बैंक किसी भी तरह की जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकेंगे और न ही पहले से खातों में जमा राशि ग्राहकों को दे पाएंगे .
Cooperative Banks License: पिछले दिनों एचडीएफसी और एचएसबीसी बैंक पर पेनाल्टी लगाने के बाद अब आरबीआई (RBI) ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित हो रहे दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. साथ ही दोनों ही बैंकों से 5 जुलाई, 2023 को लाइसेंस रद्द होने के बाद किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं करने के लिए कहा है.
ये बैंके किसी भी प्रकार की राशि स्वीकार नहीं कर सकेंगे –
आरबीआई की तरफ से बताया गया कि बुलढ़ाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित के बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं. दोनों ही बैंक किसी भी तरह की जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकेंगे और न ही जमा राशि ग्राहकों को दे सकेंगे.
पैसा जमा करने वालों का क्या होगा?
केंद्रीय बैंक की तरफ से दोनों सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और आमदनी की संभावनाओं की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.बैंक की तरफ से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 97.60% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. आरबीआई ने कहा कि यदि मलकापुर शहरी सहकारी बैंक को बैंकिंग कारोबार आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई तो इससे सार्वजनिक हित पर असर पड़ेगा.