मारपीट के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सुनाई गई सजा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर देहात ने मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए उपरोक्त मामले के आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए उसे माननीय न्यायालय के उठने तक की सजा सुनाई
कानपुर देहात सोमवार को माननीय न्यायालय माननीया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर देहात ने मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए उपरोक्त मामले के आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए उसे माननीय न्यायालय के उठने तक की सजा सुनाई साथ ही माननीय न्यायालय ने उपरोक्त दोषी को 1200 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।
पुलिस कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर मंगलपुर थाना क्षेत्र के मियानी गांव निवासी हरपाल पुत्र विशंभर के विरुद्ध थाना मंगलपुर में एनसीआर संख्या55/2014 अंतर्गत धारा 323,504 भारतीय दंड संहिता पंजीकृत की गई थी उपरोक्त मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने उपरोक्त मामले के आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था।उपरोक्त मामले की सुनवाई माननीया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर देहात की अदालत में चल रही थी।
मंगलपुर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा उपरोक्त मामले में की गई प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने सोमवार को उपरोक्त मामले के आरोपी को उपरोक्त मामले में दोषी मानते हुए उसे माननीय न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है तथा साथ ही माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोषी को 1200 रुपए की अर्थ दंड से भी दंडित किया है….