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लूट के मामले मे दोषी को जज अमित मालवीय ने तीन साल की कैद

सिकंदरा थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले हुई लूट के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

कानपुर देहात सिकंदरा थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले हुई लूट के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है

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सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ विजय सिंह ने बताया कि सिकन्दरा पुलिस ने 2017 में क्षेत्र में हुई लूट की घटना के दर्ज मुकदमें में दौरान विवेचना बहवलपुर थाना छिबरामऊ कन्नौज के रहने वाले आरोपी दीपू को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट का माल बरामद कर उसे जेल भेज दिया था। इसके साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मामले की सुनवाई माननीय स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट श्री अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी।मामले में बुधवार कोअदालत में आरोपी के अपराध की स्वीकार कर लेने पर अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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