किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा
उपरोक्त मामले की माननीय अपर जिला जज-१३/पास्को कोर्ट श्री शरद त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी सुनवाई
कानपुर देहात
चौबेपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को शादी का झांसा देकर शिवली के रहने वाले युवक ने उसे बहला फुसलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था और बाद में शादी करने से इंकार कर दिया था।पीड़िता किशोरी ने युवक के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था।शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो अदालत ने आरोपी युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर पच्चीस हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक राम रक्षित शर्मा ने बताया कि चौबेपुर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली पीड़िता किशोरी ने शिवली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह क्षेत्र के एक विद्यालय में पढ़ाई करती है।स्कूल आते जाते उसके दूर का रिश्तेदार कस्बा शिवली निवासी शिवम् उर्फ मोनू यादव उससे अक्सर मिलता जुलता था कभी कभी उसके साथ उसके घर तक जाता था।उसने उसके साथ शादी करने का विश्वास दिलाते हुए 26 फरवरी 2014 को उसे बहला फुसलाकर शिवली के पास बेला बाग ले गया
जहां उसके साथ दुष्कर्म किया फिर कई बार शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा ।जब उसने अपनी मां को यह बात बताई तो उसकी मां ने शिवम् उर्फ मोनू के माता पिता से उसकी शादी की बात की तो शिवम् ने शादी करने से इंकार कर दिया।पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी युवक के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे ।मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज 13/पॉक्सो कोर्ट श्री शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी ।
शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतरिक्त कारावास काटना होगा वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।