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उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए 31 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं आवेदन

मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की स्थापना करने के लिए रन प्राप्त करने हेतु 31 जनवरी 2024 तक

कानपुर देहात मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की स्थापना करने के लिए रन प्राप्त करने हेतु 31 जनवरी 2024 तक समय सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है आवेदन पत्र।यह जानकारी देते हुएजिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ’’मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’’ के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में 20000.00 तक की आबादी में कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये उत्पादित/सेवा इकाई के अर्न्तगत उपरोक्त योजना के पोर्टल पर आनलाईन आवेदन दिनांक-31.01.2024 तक सांय 5ः00 बजे तक अपना आवेदन कर सकते हैं। उत्पादित इकाई/सेवा इकाई के अर्न्तगत ऋण आवेदन बैंक के माध्यम से अधिकतम 10.00 लाख तक सामान्य वर्ग को 4% एवं अन्य सभी वर्गों एवं महिलाओं को ब्याज रहित ऋण केवल पूंजीगत/टर्म लोन धनराशि पर देय होगा एवं कैश क्रेडिट लिमिट/कार्यशील पूंजी पर ब्याज उपादान धनराशि देय नहीं होगा।

इच्छुक पुरूष/महिलाए जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष है। तथा आई0टी0आई0/पालीटेक्निक प्रशिक्षित बेरोजगार एवं परम्परागत कारीगारों को वरीयता प्रदान की जायेगी। इच्छुक लाभार्थी अपना आवेदन cmegp.data-center.co.in पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय दिवस में कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी चिटिकपुर चौराहा (बैंक ऑफ इण्डिया प्रथम तल) रनियां कानपुर देहात में सम्पर्क कर सकते है।

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