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गैंगस्टर एक्ट में दो भाइयों को तीन साल की सजा

बिल्हौर थाना क्षेत्र के तेईस साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दस साल से अधिक समय जेल में व्यतीत कर चुके दो आरोपी भाइयों के अदालत में

कानपुर देहात बिल्हौर थाना क्षेत्र के तेईस साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दस साल से अधिक समय जेल में व्यतीत कर चुके दो आरोपी भाइयों के अदालत में अपराध की स्वीकारोक्ति कर लेने पर अदालत ने उन्हें दोषसिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि बिल्हौर पुलिस ने वर्ष 2000 में सरइयां दस्तम खां बिल्हौर के रहने वाले राुहल तिवारी व उसके भाई राजीव तिवारी के खिलाफ थाने में दर्ज डकैती,फिरौती,अपहरण व हत्या के दर्ज मामलों के आधार पर अनपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।

मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज पंचम/ स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट श्री दुर्गेश जी की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को जेल से आए दोनों आरोपियों ने अदालत में अपने अपराध को स्वीकार करने का प्रार्थनापत्र पेश किया था। इस पर अदालत ने दोनों को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है ।वहीं अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को तीन- तीन माह की अतरिक्त सजा सनाई है।

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