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जबरन गर्भपात कराने के आरोपी की जमानत खारिज

महिला के साथ शारीरिक शोषण करने के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात कराने वाले आरोपी की जमानत माननीयन्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट की कोर्ट ने खारिज

कानपुर देहात भोगनीपुर क्षेत्र में एक महिला के साथ लगातार शारीरिक शोषण करने के बाद उसके गर्भवती होने पर उसका जबरन गर्भपात कराने वाले आरोपी की ओर से अदालत में पेश की गई जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट की कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया|

सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि अकबरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने भोगनीपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि वह अकबरपुर क्षेत्र के एक हॉस्पिटल में नौकरी करती है वहीं पर भोगनीपुर क्षेत्र के अहरौली शेख पुखरायां का रहने वाला मोहम्मद जावेद फील्ड वर्कर का काम करता था जिससे काम के दौरान बातचीत होने लगी थी।एक दिन जावेद ने उसे 15 फरवरी 2022 को घर में कार्यक्रम में आने के लिए कहा जब वह उसके घर गई तो वहां जावेद के अलावा कोई नहीं मिला पूछने पर उसने बताया कि अभी सब लोग आए जाएंगे ।

इसी बीच उसने चाय में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया उसके बेसुध होने पर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया इसके बाद लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए लगातार शारीरिक शोषण करता रहा।इसी दौरान वह गर्भवती हो गई जब इस बात को उसने जावेद व उसके परिजनों को बताई तो जावेद और उसका भाई मोहम्मद आमिर व अन्य परिजनों ने घर पर किसी नर्स को बुलाकर उसका जबरन गर्भपात करा दिया।पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी मोहम्मद जावेद को जेल भेज दिया था।आरोपी की ओर अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए शुक्रवार को माननीय विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट श्री रजत सिन्हा की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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