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धोखाधड़ी करके रुपए हड़पने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

बिल्हौर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को पांचलाख रुपए का लोन का झांसा देकर धोखाधड़ी कर फाइल चार्ज फीस के नाम पर उससे रुपए अपने खाते में डलवाकर

कानपुर देहात बिल्हौर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को पांच लाख रुपए का लोन देने का झांसा देकर धोखाधड़ी कर फाइल चार्ज प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उससे रुपए अपने खाते में डलवाकर हड़पने के मामले में दो आरोपियों की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार कटियार ने बताया कि बिल्हौर की रहने वाली माया देवी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि उसने क्षेत्र में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लगे पोस्टर को देखकर उसमें दिए गए मोबाइल नंबरों पर उसने 10 व 14 अगस्त को फोन किया तो बात करने वाले ने अपना नाम पंकज सिंह बताते हुए योजना के बारे में बताया और अपने किसी साथी संजीव कुमार से बात करवई इसके बाद इन लोगों ने मोबाइल के व्हाट्सअप के जरिए कुछ दस्तावेज भेजे जिससे यकीन हो गया कि यह लोन का काम करते हैं उन लोगों के कहने पर फाइल चार्ज के लिए सत्रह सौ नब्बे रुपए बीमा के लिए नव हजार रूपए उनके बताए नंबर पर डलवा दिए ।

इसके बाद भी किसी न किसी दस्तावेज के लिए वह पैसे की मांग करने लगे जिसपर उसे शक हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गई है।मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए आगरा के डंडनियापुर निवोहारा के रहने वाले गोपीचंद व बिल्हौर क्षेत्र के देवकली के रहने वाले तनिष्क कटियार को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया था।मामले में आरोपियों की ओर से जमानत अर्जियां अदालत में पेश की गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला जज पंचम की अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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