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बलवंत हत्याकांड- तत्कालीन एस. ओ.जी प्रभारी की जमानत अर्जी पर हुई बहस

सोमवार को मामले में तत्कालीन एस ओ जी प्रभारी प्रशांत कुमार गौतम की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर अब अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है ।

कानपुर देहात बलवंत हत्याकांड शिवली के सरैया लालपुर गांव निवासी बलवंत सिंह की 12 दिसंबर 2022 को रनियां थाने में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मामले में तत्कालीन एसओजी प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था साथ ही एस ओ जी प्रभारी सहित आठ आरोपियों को जेल भेज दिया गया था ।

मामले में सभी आरोपियों की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र अदालत में दाखिल किए गए हैं जिनकी सुनवाई जिला जज की अदालत में विचाराधीन थी इसी बीच वादी पक्ष द्वारा पूर्व में अदालत में जेल में बंद आठों आरोपियों व पुलिस विवेचना में क्लीन चिट पाए तत्कालीन रनिया थाना प्रभारी शिवप्रकाश सिंह सहित तीन आरोपियों को अदालत तलब करने के साथ ही सभी आरोपियों पर हत्या व लूट के अपराध में मुकदमा चलाये जाने का प्रार्थनापत्र अदालत में पेश कर दिया गया था. जिसपर भी सुनवाई लंबित चल रही थी।

कई तिथियों तक सुनवाई होने के बाद पूर्व में जिला जज ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए मामले की पत्रावली सहित सभी आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों को ए डी जे प्रथम चंद्रशेखर की अदालत में सुनवाई के लिए स्थांतरित कर दिया था जहां वादी पक्ष के दिए गए प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है जिसपर अदालत का आदेश आना है ।

वादी पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि सोमवार को मामले में तत्कालीन एस ओ जी प्रभारी प्रशांत कुमार गौतम की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की अदालत में बहस पूरी होने पर अब अदालत ने जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है ।वहीं अभी विनोद कुमार, प्रशांत कुमार ,तत्कालीन मैंथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पाण्डेय सहित अन्य आरोपियों की ओर से अदालत में दाखिल जमानत अर्जियों पर सुनवाई एक सितंबर ,5 सितंबर व 6 सितंबर की तिथियां पूर्व से नियत है।

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