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हत्यारोपी भाइयों की जमानत की अर्जी की गयी खारिज

रास्ते में जानवरों को बांधने को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत हो जाने के मामले में आरोपी दो भाइयों की ओर से अदालत में दाखिल जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया है।

कानपुर देहात शिवली क्षेत्र में चार माह पहले रास्ते में जानवरों को बांधने को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत हो जाने के मामले में आरोपी दो भाइयों की ओर से अदालत में दाखिल जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया है।

शिवली के बलूआपुर गांव के रहने वाले शिशुपाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।इसमें कहा था कि उसका अपने चाचा सुंदरलाल से काफी समय से विवाद चल रहा है उसके चाचा घर के सामने खाली पड़ी जमीन पर खडंजा किनारे अपने जानवर बांधते हैं मना करने पर विवाद करते हैं 8 अप्रैल 2023 को इसी बात पर विवाद हो जाने पर उसके चाचा सुंदरलाल व उनके लड़कों नरेंद्र ,सुरेन्द्र और उनके साथियों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से उसके घर में घुसकर उसपर हमला कर दिया इसमें परिवार के कई लोग घायल हो गए थे वहीं पारिवारिक प्रभा देवी के गंभीर चोटें आने से उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।मामले में आरोपी भाइयों नरेंद्र व सुरेन्द्र की ओर से बचाव पक्ष ने जमानत अर्जी अदालत में पेश की थी।सोमवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए माननीय जिला जज श्री लालचन्द्र गुप्ता ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी है ।

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